फर्रुखाबाद। आचार संहिता व कोविड के नियमों के उल्लंघन के मुकदमे में भोजपुर से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने एमपीएमएलए कोर्ट में समर्पण कर दिया। कोर्ट ने 20 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र व दो प्रतिभूतियां दाखिल करने पर विधायक को रिहा कर दिया।
फतेहगढ़ कोतवाली के तत्कालीन सिविल लाइन चौकी इंचार्ज आनंद शर्मा ने 29 जनवरी 2022 को नागेंद्र सिंह राठौर और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता व कोविड के नियमों का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने भोजपुर विधायक को समन जारी कर तलब किया था। शुक्रवार को नागेंद्र सिंह राठौर ने कोर्ट में समर्पण कर दिया। विधायक को उन पर लगाए गए आरोप बताए गए।