फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने व्यापारी पर हमले के मुकदमे में आरोपी अनुपम की जमानत खारिज कर दी है।
शहर के चौक निकट निवासी व्यापारी मोहन अग्रवाल पर जानलेवा हमले में पुलिस ने फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा निवासी अनुपम को आरोपी बनाया है।
मुकदमे में कोर्ट में आरोपपत्र भी दाखिल हो चुका है। इसमें रंगदारी, हमला व षड़यंत्र का आरोप है। सीजेएम कोर्ट में अनुपम की जमानत अर्जी दायर की गई थी। सोमवार को सुनवाई के बाद सीजेएम ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)