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Farrukhabad News: गैर इरादतन हत्या में एक आरोपी पर दोषी करार

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फर्रुखाबाद। गैर इरादतन हत्या में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 28 मार्च की तिथि नियत की है। दो आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया ।
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जनपद शाहजहांपुर थाना मिर्जापुर गांव धियरपुरा निवासी रनवीर ने 7 मई 1997 को शमसाबाद थाने में गांव के जौहरी, रामनरेश व गांव रोशनाबाद निवासी शंकर, लालाराम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि 6 मई 1997 को भाई ओमकार, ओमपाल, हाकिम के साथ ढाईघाट गंगा जी पर पूजा करने आए थे। पूजा करने के बाद भाई हाकिम शमसाबाद थाने के गांव रोशनाबाद निवासी मौसिया ससुर विश्राम के घर जाने की बात कहकर चला गया। जौहरी, रामनरेश, शंकर, लालाराम भाई हाकिम को रोशनाबाद में लगे मेले के दिखाने के लिए भाई हाकिम को साथ ले गए। 7 मई 1997 को रोशनाबाद निवासी सुरेंद्र दुबे के खेत के पास गड्डे में हाकिम का शव मिला। इन लोगों ने उसकी हत्या कर शव फेंक दिया था। विवेचक ने चारों आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जौहरी व रामनरेश की मौत हो गई। गुरुवार को न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी शंकर को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 28 मार्च की तिथि नियत की है। साक्ष्य के अभाव में लालाराम को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अनिल बाजपेई, दीपिका कटियार ने दलीले दी।
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