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Farrukhabad News: किशोर की हत्या में दोषी पिता व दो पुत्रों को उम्रकैद

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फर्रुखाबाद। छह वर्ष पहले जमीन की रंजिश में पारिवारिक किशोर की गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पिता व दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पिता पुत्रों को 73500 रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए।
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अमृतपुर थाना व गांव निवासी राजीव कुमार 12 जून 2019 को पिता मुन्नूलाल, पुत्र सूर्यांश के साथ खेत में चारा काटने गए थे। पड़ोस का खेत पारिवारिक चाचा राधाकृष्ण उर्फ कुली का है। जमीन को लेकर उनसे रंजिश चल रही थी। चारा काटते समय राधाकृष्ण, उनके पुत्र गौरव, शिवम उर्फ कल्लू, राघव उर्फ कोमल आ गए। इन लोगों ने गाली गलौज कर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गौरव ने तमंचे से पुत्र सूर्यांश को गोली मार दी।
शिवम ने राजीव पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। राजीव नीचे झुक गए। वह बाल-बाल बच गए। पिता मुन्नूलाल व उसको लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया गया। गांव वालों को आता देखकर यह लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुत्र सूर्यांश को अस्पताल लेकर गए, वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने राजीव की तहरीर पर राधाकृष्ण, गौरव, शिवम, राघव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया।
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विवेचक ने कोर्ट में राधाकृष्ण उर्फ बुल्ली, गौरव, शिवम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. अनिल कुमार सिंह ने पिता-पुत्रों को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार किया था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने दोषी राधाकृष्ण, पुत्र गौरव, शिवम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषी पिता पुत्रों को 73 500 रुपये अर्थदंड के रुप में जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से तेज सिंह राजपूत ने दलीलें दीं।
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