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Farrukhabad News: होटल ध्वस्तीकरण आदेश के मामले में एडीएम करेंगे जांच

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फर्रुखाबाद। होटल ध्वस्तीकरण आदेश के बाद तिथि में फेरबदल कर सुनवाई निर्धारित करने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एडीएम को जांच सौंपी है। वहीं, आरोपों से घिरे लिपिक को सिटी मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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फतेहगढ़ के मोहल्ला सिविल लाइन मड़ैया निवासी सुधीर कुमार दिवाकर ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि मोहल्ले के ही निवासी रज्जू उर्फ खालिद उर्फ इरशाद अली ने मोहल्ला गाड़ीखाना में ब्लू हैवेन होटल का अवैध रूप से निर्माण कराया था। इसमें तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने एक जून को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। इस मामले में होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया।
इसी बीच तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो गया। आरोप है कि सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के लिपिक विदुर पाल ने होटल मालिक से सांठगांठ के चलते तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण के बाद तिथि में फेरबदल कर सुनवाई का आदेश करा दिया।
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जिलाधिकारी के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने लिपिक विदुर पाल को कारण बताओ नोटिस जारी स्पष्टीकरण तलब कर लिया। जिलाधिकारी ने पूरे प्रकरण की जांच एडीएम को सौंपी है। अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। इसके अलावा एसडीएम सदर ने तहसीलदार की अध्यक्षता में सात सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। इसमें सोमवार को दोनों पक्षों को बुलाकर कमेटी द्वारा जांच की जाएगी।
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