फर्रुखाबाद। नाबालिग से दुष्कर्म में एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी को 23 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
कंपिल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी भाई के साथ 14 फरवरी 2014 को गंगा स्नान करने के बाद साइकिल से घर वापस आ रही थी। पुलिया के पास जनपद कासगंज थाना गंजडुडवारा गांव नगला भवानी निवासी हृदेश, महावीर, चंद्रपाल, देवराज, प्रवेश बोलेरो से वहां पहुंचे। इन लोगों ने किशोरी को बोलेरो में बैठाया और लेकर चले गए। बड़े भाई ने हृदेश सहित पांचों लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने किशोरी को खोजकर कोर्ट में बयान कराए। उसके बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। विवेचक ने हृदेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रेमचंद्र ने सोमवार को गवाह व साक्ष्यों के आधार पर हृदेश को दोषी करार किया। दोषी को सजा सुनाने के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है।