फर्रूखाबाद। किशोरी से छेड़छाड़ में एक दोषी को कोर्ट ने तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। एक अन्य आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक ग्रामीण ने गांव के ओमकार व नरवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसकी 15 वर्ष की पुत्री कक्षा नौ में पढ़ती थी। ओमकार व नरवीर रास्ते में पुत्री के साथ छेड़छाड़ करते थे। 17 अगस्त 2016 को पुत्री स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में दोनों पुत्री से छेड़छाड़ करने लगे। पुत्री के शोर मचाने पर पत्नी मौके पर पहुंच गई। तभी दोनों गाली-गलौज करते हुए वहां से भाग गए। विवेचक ने छानबीन के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी नरवीर की मौत हो गई। न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर ओमकार को दोषी करार देकर तीन वर्ष की सजा सुनाई।