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Farrukhabad News: मिलावटखोरी में 20 व्यापारियों पर 5.32 लाख का जुर्माना

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फर्रुखाबाद। जांच में खाद्य पदार्थों नमूने फेल होने पर 20 व्यापारियों पर 5.32 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई एडीएम की कोर्ट ने की है।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने जांच रिपोर्ट में नमूने फेल पाए जाने और बिना पंजीकरण व्यवसाय करने वालों के खिलाफ एडीएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डाॅ.शैलेंद्र रावत ने पैरवी की। सुनवाई के बाद एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति ने व्यापारियों को जुर्माना लगाया। शहर के बीबीगंज मेन रोड पर बिना पंजीकरण व्यापार करने व दूध का नमूना फेल होने पर फेरी विक्रेता अब्दुल सत्तार व पांचालघाट के शैलेंद्र सिंह पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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कानपुर रोड नवदिया में फेरी विक्रेता संजीव उर्फ नन्हे पर 45 हजार रुपये जुर्माना लगा। गांव सोताबहादुर में थोक फल विक्रेता मुन्ना पर आम पकाने में केमिकल प्रयोग करने में 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। लालगेट स्थित बजरंग भोजनालय से खोया का नमूना अधोमानक होने से अतुल गुप्ता पर 15 हजार रुपये, अमृतपुर में बिना पंजीकरण मांस बेचने में मेहराज पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
नगला नींव रठौरा मोहम्मदाबाद स्थित अपंजीकृत दुकान से रंगीन कचरी का नमूना अधोमानक होने से विनोद पर 12 हजार रुपये, मोहल्ला आजादनगर मोहम्मदाबाद स्थित श्रद्धा आइसक्रीम का नमूना फेल होने पर अभिषेक गुप्ता पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
शमसाबाद में बाजार कलां स्थित दुकान से बेसन का नमूना फेल होने पर नसीम पर 15 हजार रुपये, फतेहगढ़ में छोटी जेल चौराहा स्थित दुकान से बेसन का नमूना फेल होने से अरविंद कुमार पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। कमालगंज के गांव गौसपुर में किराना स्टोर का पंजीकरण न होने व सरसों के तेल का नमूना फेल होने से खालिद हुसैन पर 45 हजार रुपये जुर्माना लगा है।
लोको रोड भोलेपुर में शिव ओम स्वीट हाउस से पनीर का नमूना अधोमानक पाए जाने से शिवम गुप्ता पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। गांव जहांगीरपुर में बिना पंजीकरण व्यापार करने में बृजकिशोर पर 15 हजार रुपये, बघार नाला स्थित कल्लू चाट भंडार से बेसन का नमूना फेल होने से राजीव कुमार शाक्य पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
बिना पंजीकरण व्यापार करने पर कायमगंज के ट्रांसपोर्ट चौराहा स्थित अमित सक्सेना व कुंइयांखेड़ा में गुड़ निर्माण/विक्रय करने में मद्दू उर्फ अरविंद को 35-35 हजार रुपये जुर्माना किया गया।
कायमगंज में लालबाग स्थित घानी कोल्हू से सरसों के तेल का नमूना फेल होने से संजीव कुमार 35 हजार रुपये, रजीपुर कमालगंज में वंश मिष्ठान भंडार से मिल्क केक का नमूना फेल होने से गौरव पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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शहर के रेलवे रोड स्थित राजू स्वीट्स से सूतफेनी का नमूना फेल होने से राजू पर 45 हजार रुपये और मुरहास कन्हैया में बजरंग किराना स्टोर से ब्रांडेड पापड़ का नमूना मिथ्याछाप मिलने से दीपक कुमार को 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
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