फर्रुखाबाद। जानलेवा हमले दोषी को कोर्ट ने10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव सिरौली निवासी जीतू उर्फ जितेंद्र 18 मार्च 1999 को घर से नलकूप पर जाने के लिए निकला। मुकदमे की रंजिश में गांव के ही जलालउद्दीन उर्फ मुल्ला, लियाकउद्दीन, राजू व दीपू ने जीतू उर्फ जितेंद्र को रास्ते में घेरकर गोली मार दी थी।
चाचा रामपाल ने जलालउद्दीन सहित चार लोगों के खिलाफ भतीजे को गोली मारने का मुकदमा दर्ज कराया।
विवेचक ने छानबीन के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट लगाकर भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने मंगलवार को आरोपी दीपू को गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देकर 10 वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनाई।
जुर्माना न देने पर उसको एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए।
आरोपी जलालउद्दीन, लियाकउद्दीन, राजू के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने पर दोषमुक्त कर दिया।