अयोध्या। पॉक्सो एक्ट में युवक को दोषी पाते हुए कोर्ट ने तीन साल के कारावास व 8 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट असद अहमद हाशमी की अदालत से हुआ।
एडीजीसी वीरेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि घटना 23 मार्च 2014 की है। पूराकलंदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी गांव के ही एक दुकान से चीनी लेने जा रही थी। रास्ते में उसे गांव का रंजीत कुमार मिला और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा।
उसकी गोहार पर गांव के कई लोग मौके पर पहुंच गए, इसलिए रंजीत उसे छोड़कर भाग गया। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने रंजीत कुमार के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने व पॉक्सो एक्ट की धारा में लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे जान से मारने की धमकी देने व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।