अयोध्या। एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी और चार वर्षीय मासूम के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। आराेप है कि इतने संगीन मामले में पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो सास की अर्जी पर अदालत ने मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत से हुआ।
अधिवक्ता विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि रामजन्मभूमि थाने के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने अपनी पुत्री की शादी धीरज बरियानी निवासी रामनगर थाना कोतवाली नगर के साथ 22 फरवरी 2017 को की थी। शादी के बाद दोनों के एक पुत्र हुआ। आरोप है कि धीरज अपनी पत्नी व पुत्र के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करता था। इसकी शिकायत पत्नी ने अपनी मां से की। पत्नी की मां ने दामाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जिले के सभी पुलिस अधिकारियों व कोतवाली नगर के थाना प्रभारी के यहां चक्कर लगाए लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। तब उसने अदालत में अर्जी जी। सुनवाई के बाद कोर्ट में मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।