अयोध्या। जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने तत्काल प्रभाव से जिले में धारा-144 लागू कर दी है। निषेधाज्ञा पूरे जिले में लागू की गई है। निषेधाज्ञा 22 जुलाई तक के लिए लगाई गई है। कहा गया है कि इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई होगी। (संवाद)