अयोध्या। किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी पाते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 11 हजार जुर्माना भी हुआ है। फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नूरी अंसार की अदालत से हुआ।
विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद सिंह व आशीष द्विवेदी ने बताया कि घटना 13 जुलाई 2016 की रात 11 बजे की है। इनायतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी घर से अचानक गायब हो गई। बाद में पता चला कि विक्रम उर्फ सिंटू निवासी लोनियन चौराहा शाहगंज उसे अपने घर ले गया और सात दिन तक अपने घर पर रखकर दुष्कर्म किया। इसके बाद किशोरी को लेकर वह दिल्ली जा रहा था लेकिन किशोरी गाजियाबाद में उतर गई और अपने जीजा के साथ अपने घर पहुंची। इसकी रिपोर्ट किशोरी के भाई ने लिखाई थी। विवेचक ने विक्रम के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा दी।