अयोध्या। शादी का झांसा देकर अयोध्या और लखनऊ के होटलों में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। सजा का एलान 15 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद होगा। फैसला बृहस्पतिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशपाल की अदालत ने सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश चंद्र देवरस ने बताया कि राम जन्मभूमि थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली 19 वर्षीय किशोरी को उसके मोहल्ले का ही विकास पाठक शादी का झांसा देकर 11 जून 2019 को भगा ले गया था। आरोप है कि युवक लगातार दो साल तक पीड़िता को अयोध्या व लखनऊ होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद पीडिता ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में केस दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में विकास पाठक के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। संवाद