अयोध्या। हत्या के एक मामले में कोर्ट ने युवक को उस पर लगाए गए हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। यह आदेश जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत से हुआ।
फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता सईद खान ने बताया कि 16 दिसंबर 2017 को एक व्यक्ति का शव औरैया जंगल थाना मवई में मिला था। धारदार हथियार से चोट के निशान थे। लाश की पहचान राम अवतार निवासी दुल्लापुर थाना मवई के रूप में हुई। इसकी रिपोर्ट मृतक के पिता राम लगन ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई थी। विवेचना में चार माह बाद अभियुक्त मानसेन यादव जो मृतक के गांव का ही था का नाम प्रकाश में आया। यह शव रामआधार के घर के पास से बरामद हुआ था। उसने अदालत में बताया कि घटना वाले दिन मानसेन और राम अवतार उसके घर आए थे। मानसेन ने राम आधार से लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी मांगी। थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी वापस कर दी।
अदालत में सुनवाई के दौरान गवाही हुई तो पता चला कि राम आधार मृतक का सगा बहनोई था और उसने घटना के पहले मृतक की बहन को छोड़ दिया था। इसी रंजिश में उसने राम अवतार की हत्या कर दी और इस मामले में मानसेन को फंसा दिया था। इन्हीं कथनों से अभियोजन का कथानक संदिग्ध हो गया और कोर्ट ने युवक को दोषमुक्त कर दिया।