कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश भी हुआ है।
यह आदेश पाक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश जगदीश प्रसाद की अदालत से सोमवार को हुआ। मामला कोतवाली नगर के एक मोहल्ले का है।
एडीजीसी लव सिंह ने बताया कि घटना 15 मई 2014 की है। कोतवाली नगर के फतेहगंज चौकी के एक मोहल्ले की कक्षा एक में पढ़ने वाली छह वर्षीय मासूम मोहल्ले के ही शिवचरन के यहां कपड़ा देने गई थी।
घर में अकेले शिवचरन ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके मुंह में पेशाब कर दिया। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने शिवचरन को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए सजा दी।