इंस्पेक्टर को बतौर गवाह न्यायालय में उपस्थित न कराने के मामले में अमेठी के एसपी को तलब करने का आदेश अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम अमित कुमार पांडेय की अदालत से हुआ है। एडीजीसी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि इनायतनगर थाना क्षेत्र के बरिया नीशारी मजरे खानपुर गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी।
इसकी रिपोर्ट भगवानदीन निवासी गौरा थाना तारुन ने पवन कुमार, उनकी मां, उनके पिता और पवन कुमार की पत्नी के खिलाफ लिखवाई थी। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें जगदीशपुर थाने के इंस्पेक्टर राहुल कुमार गवाह हैं।
इनको गवाही देने के लिए अदालत ने समन जारी किया। इसका तामील होने के बाद भी इंस्पेक्टर अदालत में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हुए तो अदालत ने अमेठी जिले के एसपी को पत्र लिखकर उन्हें गवाही के लिए पेश करने को कहा था।
इसके बावजूद इंस्पेक्टर गवाही देने के लिए अदालत में नहीं आए। इस पर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पुलिस अधीक्षक अमेठी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर गवाही के लिए इंस्पेक्टर को अदालत में उपस्थित न होने का कारण पूछा है। कहा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना के लिए एसपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाए।