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पूर्व विधायक का कोर्ट में सरेंडर, जमानत पर रिहा

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अयोध्या। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अभय सिंह ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनकी जमानत पर सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज अशोक कुमार ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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मामला वर्ष 2017 का है। विधानसभा चुनाव के दौरान तारुन थाना के एसआई शिवपूजन यादव ने 30 जनवरी 2017 को तत्कालीन विधायक अभय सिंह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। सोमवार को पूर्व विधायक अभय सिंह ने इस मुकदमे में कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
उनकी जमानत पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 20-20 हजार के दो जमानतनामे और इतने ही धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद जमानतनामें दाखिल किए गए। जमानत पर सुनवाई के दौरान अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, मंत्री नवीन मिश्रा, अधिवक्ता सौरभ मिश्र, राजेश उपाध्याय समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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