अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कोविड प्रसार को रोकने व भीड़ नियंत्रण के लिए जिले के मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर के थोक व फुटकर दुकानदारों को आम जनमानस को निर्धारित दर पर आवश्यक सामानों की आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश दिया है।
इस कार्य में पुलिस, राजस्व, वाणिज्य कर, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन के साथ-साथ नगर पालिका, नगर पंचायत एवं जनपद के सीमा में स्थित समस्त दुकानदारों से आपेक्षित कार्रवाई करने और निम्न निर्देशों का पालन का निर्देश दिया है।
कहा है कि थोक/फुटकर विक्रेता/व्यापारी अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक दवा/सामग्री उपलब्ध करायेंगे। सभी प्रतिष्ठान अपनी अपनी दुकानें शासन से निर्धारित अवधि के लिए ही खोलेंगे।
प्रतिष्ठान/दुकान के सामने एक बोर्ड लगाएंगे, जिसमें होम डिलीवरी के लिए मोबाइल नम्बर बड़े बड़े अंकों में स्पष्ट रूप से लिखेंगे। होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। दुकान/प्रतिष्ठान के मालिक होम डिलीवरी के माध्यम से ग्राहकों को सामान की आपूर्ति करेंगे।
सामान की होम डिलीवरी हेतु आने जाने के लिए प्रतिष्ठान/दुकान मालिकों द्वारा कोई अतिरिक्त चार्ज नही लिया जायेगा। किसी भी प्रतिष्ठान मालिक/दुकानदार द्वारा दवाईयां व खाद्य सामग्रियों के निर्धारित रेट से अधिक धनराशि नही ली जायेगी।
न ही किसी भी प्रकार की कालाबाजारी आदि ही की जायेगी। कटेंमेंट क्षेत्रों में डोर टू डोर सप्लाई ई-रिक्शा/ठेला/आटो/पिकप/ठोलिया/दो पहिया वाहन आदि के माध्यम से की जायेगी।
आपूर्तिकर्ता दुकानदार के चार पहिया वाहन में दो से अधिक एवं दो पहिया वाहन में एक से अधिक आपूर्तिकर्ता नही बैठेंगे। वाहन पास अपर जिलाधिकारी कानून व्यवस्था मो. न. 9454416102 व सत्यदेव दूबे, वरिष्ठ सहायक एसएलएओ मो.न. 9451678146 से सभाकक्ष कलक्ट्रेट अयोध्या से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।
वाहन पास केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही होगा। वाहन पास के लिए दुकानदारों का वाहन का पेपर, चालक का आधार कार्ड कार्ड व फोटो प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान के सामने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही करेगा।
प्रतिष्ठान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दो गज की दूरी पर सफेद रंग से गोले बनवायेगा। प्रत्येक प्रतिष्ठान/दुकान मालिक स्वयं का तथा अपने स्टाफ एवं होम डिलीवरी स्टाफ की रैण्डम सैम्पलिंग/कोविड टेस्ट करायेंगे तथा यदि किसी भी प्रकार का लक्षण प्रतीत होता है तो मेडिकल प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
कोविड कंट्रोल रूम मोबाइल न. 7081670802/8881004894 पर इसकी सूचना भी देंगे। यदि उनके द्वारा कोविड मेडिकल प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित व्यवहार नही प्रदार्ति/पालन किया जाता है तो उनकी होम डिलीवरी की अनुमति निरस्त कर दुकान बंद करा दी जाएगी।