कोतवाली नगर के एक मोहल्ले की रहने वाली किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने में युवक को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पांच हजार रुपए जुर्माना भी किया है।
जुर्माने की राशि में से ढाई हजार रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश हुआ है। ये आदेश अपर जिला जज व पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट से हुआ।
एडीजीसी लव सिंह ने बताया कि घटना बीते 24 अप्रैल की है। कोतवाली नगर के एक मोहल्ले की रहने वाली किशोरी अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटी थी।
उसी समय उसके मोहल्ले के दिलीप वर्मा ने उसके साथ अश्लील हरकत की थी। इसकी रिपोर्ट पीड़िता की मां ने लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा दी।