श्रीनि:शुल्क गुरुकुल महाविद्यालय की बेशकीमती जमीन की गलत चौहद्दी दिखा बैनामा करने और उस जमीन पर कब्जा करने के आरोप में सपा के प्रदेश सचिव मो. हलीम उर्फ पप्पू समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश हुआ है। यह आदेश बुधवार को सीजेएम रवींद्र प्रसाद गुप्त की कोर्ट से हुआ।
गुरुकुल महाविद्यालय के सहायक अधिष्ठाता महेश चंद्र तिवारी ने बताया कि माझा जमथरा स्थित जमीन गाटा संख्या 369 से 374 तक गुरुकुल महाविद्यालय समिति के पट्टाधारक प्रधान प्रबंधक निवासी जालपा नाले रहे। राजस्व अभिलेखों में भी जमीन गुरुकुल के नाम दर्ज है। इस पर महाविद्यालय की ओर से खेती कराई जाती है।
पैदा हुए अनाज से यहां पढ़ने वाले छात्रों के भोजन मुहैया कराया जाता है। गाटा संख्या-2434/2 मोहम्मद यूनुस, महमूद अहमद, तैमूर अहमद, मो. जकरिया, निवासी अवधपुरी बहारगंज ने मो. जमाल निवासी शाहपुर थाना नवाबगंज जिला गोंडा से साजिश कर गलत चौहद्दी दर्शाते हुए इसका बैनामा 31 मार्च 2012 को कर दिया।
इसके बाद भूमाफिया साधू यादव व सपा कार्यकारिणी के प्रदेश सचिव मो. हलीम उर्फ पप्पू से दुरभिसंधि करके धनबल प्रभाव का दुरुपयोग कर गाटा संख्या-374 की गड्ढानुमा जमीन पर ट्रैक्टर से चूना व मिट्टी डालकर पटाई करने लगे।
जानकारी होने पर डीएम व अन्य उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसकी जांच एडीएम वित्त को सौंपी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूमाफिया महाविद्यालय की भूमि पर गिट्टी व मोरंग गिराने लगे और इसी जमीन पर छप्पर भी रख लिया।
एडीएम की जांच में आज तक कुछ नहीं हुआ। प्रकरण में एफआईआर के लिए कोतवाल व एसएसपी से शिकायत की गई। वहां से सत्ता के प्रभाव के कारण कुछ नहीं हुआ। तब कोर्ट में अर्जी दी गई सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया है।