दहेज की खातिर पत्नी की जलाकर हत्या कर देने के मामले में पति को दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। फैसला अपर जिलाजज हरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट से शुक्रवार को हुआ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद सिंह व वादी के वकील दीनबंधु चौबे ने बताया कि घटना 30 मार्च 2012 की है। इनायतनगर थाने गांव हल्ले द्वारिकापुर के रहनेवाले शिव कुमार उपाध्याय ने अपनी पुत्री सरस्वती की शादी नवंबर 2009 में पूराकलंदर थाने के गांव उसरू अमौना निवासी अजय उपाध्याय के साथ की थी।
शादी के बाद से ही ससुराल वाले विवाहिता से दहेज में स्कॉर्पियो की मांग करने लगे। इसकी शिकायत विवाहिता ने अपने पिता से की लेकिन माली हालत ठीक न होने के कारण दहेज की मांग पूरी नहीं कर सके। मांग पूरी न होने पर 30 मार्च 2012 को सरस्वती की जलाकर हत्या कर दी गई। इसकी रिपोर्ट मृतका के पिता ने दर्ज कराई थी।