रास्ते के विवाद में गई महिला की जान
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रौनाही टेोल प्लाजा के पास कैशवैन लूटने के प्रयास और गनर की हत्या मामले मे तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। यह आदेश जिलाजज अनिल कुमार ओझा की कोर्ट से सोमवार को हुआ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि घटना बीते 26 अगस्त की है। रौनाही टोल प्लाजा के पास स्कार्पियो सवार बदमाशों ने कैशवैन लूटने का प्रयास किया था। विरोध करने पर उसके गनर राजाराम उपाध्याय की गोली मारकर हत्या कर उसकी डबल बैरल बंदूक व बैग लूट लिए थे।
इसकी रिपोर्ट विनय कुमार वर्मा ने अज्ञात लगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। 13 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त फूलचंद व राम सागर यादव गिरफ्तार हुए। जिनके बयान पर तारिक अहमद, अमित सिंह, गुड्डू सिंह, उग्रसेन यादव, अभिषेक मिश्र समेत अन्य का नाम प्रकाश में आया।
फूलचंद के बताने पर तारिक अहमद निवासी आजमगढ़ की गिरफ्तारी हुई और स्कार्पियो बरामद हुई। इसके बाद तारिक की निशानदेही पर लूटा गया बैग बरामद हुआ। सोमवार को गाड़ी के ड्राइवर गुड्डू, तारिक अहमद व अमित सिंह की जमानत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।