जानलेवा हमले में कई लोगों को घायल कर देने के मामले में कोर्ट ने छह लोगों को दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा दी है। प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी हुआ है। यह फैसला अपर जिला जज रूपचंद्र राम की कोर्ट से हुआ। मामला गोशाईंगंज थाने के गांव रामपुर बुजुर्ग का है।
एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि घटना 6 जून 2012 को रात की है। वादी जगनारायन ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि उसके गांव के सूर्यनाथ उर्फ करिया, सुजीत यादव, रामपाल यादव, वासुदेव यादव, जगदीश पाल, अशोक उर्फ नाटे ने उसे तथा उसके चाचा राजदेव यादव, भाई शिव नरायन, माता करना देवी व भाभी गायत्री देवी पर लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी व फरसा से जानलेवा हमला बोल दिया था जिसमें सबको गंभीर चोटें आई थीं। कोर्ट ने सुनवाई को बाद दोषी पाते हुए सबको सजा दी।