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बजरंग दल के नगर संयोजक को जमानत

Sun, 05 Jun 2016 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/फैजाबाद
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कोर्ट - फोटो : demo pics
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बजरंग दल के नगर संयोजक महेश मिश्र को अदालत ने शनिवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। मिश्र पर विभिन्न समुदायों में वैमनस्य फैलाने का आरोप है।
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फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रियनाथ सिंह व वीरभानु प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की रिपोर्ट नयाघाट चौकी प्रभारी श्रीनिवास पांडेय ने बीते 24 मई को लिखाई थी।

उसमें आरोप है कि  प्रमुख मीडिया चैनलों की ओर से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि 14 मई 2016 को कारसेवकपुरम अयोध्या में बजरंग दल के पदाधकारियों द्वारा कार्यक्रम किया गया जिसमें एक धर्म के युवकों को आतंकवादी व दूसरे धर्म के लोगों को भारतीय सेना के रूप में प्रस्तुत किया गया।
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इस प्रसारण से विभिन्न समुदायों में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता बढ़ी है। यह रिपोर्ट अज्ञात पदाधिकारियों के खिलाफ लिखाई गई थी। मामले में पुलिस ने बजरंग दल के नगर संयोजक को गिरफ्तार किया था। बीते 24 मई से वह जेल में हैं। शनिवार को उनकी ओर से दी गई जमानत अर्जी पर बहस हुई।

बचाव पक्ष के वकीलों का कहना था कि प्रशासन ने अपनी कारगुजारी दिखाने व राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए यह कार्रवाई की है। महेश के खिलाफ समाज के किसी वर्ग द्वारा किसी अनैतिक कार्य के बाबत कोई शिकायत नहीं की गई है।
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तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश सोहनलाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपी को 40 हजार रुपये के दो जमानतनामे व इतनी ही राशि का मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
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