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प्रेमिका की हत्या में प्रेमी व उसके दोस्त को आजीवन कारावास

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दो हत्यारों को आजीवन कारावास
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फैजाबाद। प्रेम प्रसंग में प्रेमिका की हत्या कर देने के एक मामले में प्रेमी व उसके मित्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 17 हजार का जुर्माना भी किया गया है। ये फैसला अपर जिला जज सुरेश चंद्र आर्य की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनाया। एडीबीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 14 मार्च 2015 की है। कोटसराय निवासी सूरज की पत्नी कुमारा के रणजीत निवासी पिलखावां से विवाह से पूर्व ही संबंध थे। 14 मार्च को रणजीत अपने दोस्त देवा निवासी तहसीनपुर थाना रौनाही बाइक पर कुमारा को बैठाकर अपने साथ ले गए। रास्ते में कोटसराय निवासी पलटू व रामलोटन मिले। उनके पूछने पर कुमारा ने बताया कि वह अपने बहन के घर जा रही है। दूसरे दिन कुमारा का शव गांव सलोनिया के पास से मिला। इसकी सूचना मिलने पर रौनाही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। वहीं, पुलिस ने मृतका के पति सूरज की तहरीर पर रणजीत व देवा के खिलाफ हत्या कर साक्ष्य छुपाने का केस दर्ज किया था। मामले में दोनों के प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों मुलजिमों को जेल भेज दिया गया है।
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