फर्जी पते पर लाइसेंस लेने के मामले में सजा
फैजाबाद। फर्जी पते पर डीबीबीएल गन का लाइसेंस लेने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दो हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने युवक को अन्य आरोपों से संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवींद्र द्विवेदी ने किया है।
अधिवक्ता जाबिर अली व अरशद शेख ने बताया कि रौनाही के सरफराज पुत्र जुबेर अहमद ने रेतिया थाना कैंट का पता दर्शाते हुए डबल बैरल बैंक का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। शिकायत पर इसकी जांच हुई तो मामला सही पाया गया और सरफराज के खिलाफ कूटरचना व शस्त्रत्त् अधिनियम की धारा के तहत रिपोर्ट लिखाई गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फर्जी पते पर लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में दोषी पाते हुए सजा दी, जबकि कूटरचना के आरोप से बरी कर दिया।