छेड़खानी के मामले में पीड़िता का बयान दर्ज
तारुन। थाना क्षेत्र के एक गांव में डेढ़ माह पहले छेड़खानी के मामले में पीड़िता का शुक्रवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेटिव बयान कराया। इस मामले की रिपोर्ट तीन दिन पहले उच्चाधिकारियों के आदेश पर दर्ज हुई।
बीते 8 सितंबर को जब 16 वर्षीय किशोरी बाजार से सामान लेकर शाम को घर वापस जा रही थी तो घाटमपुर का युवक पिंटू पाल किशोरी को रास्ते में मिल गया और गन्ने के खेत में जबरदस्ती खींचकर ले जाने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने उसे बचाया। जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर किशोरी की मां ने की थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शासन के निर्देश पर पिंटू पाल के विरुद्ध छेड़खानी, पाक्सो एक्ट, जान से मारने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि उसके बाप केशवराम पाल के विरुद्ध जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट लिखी गई है। हलका दरोगा अगस्तमुनि तिवारी ने बताया कि पिता-पुत्र पर रिपोर्ट लिखने के बाद पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया गया।