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प्रधानाचार्य को पॉक्सो एक्ट में चार साल की सजा

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प्रधानाचार्य को पॉक्सो एक्ट में चार साल की सजा
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अयोध्या। शिक्षा क्षेत्र बीकापुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पातूपुर के प्रधानाचार्य हरेंद्र वर्मा को पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उसे 15 हजार जुर्माने से भी दंडित किया है।

जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश हुआ है। प्रधानाचार्य हरेंद्र वर्मा ऊपर आरोप था कि उसने अपने गांव की ही एक किशोरी के साथ अश्लील हरकत की थी।
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इसमें पुलिस ने अश्लील हरकत समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट पीड़िता की मां की तहरीर पर दर्ज की थी। एडीजीसी विजय कुमार ओझा ने बताया कि घटना तारुन थाना क्षेत्र के एक गांव की है।

हरेंद्र वर्मा और उसकी पत्नी शकुंतला उर्फ अमरावती के खिलाफ आरोप था कि इन लोगों ने वादिनी की पुत्री के साथ अश्लील हरकत की थी। घटना के दिन 29 मई 2013 को सुबह वह अपने काम पर गई थी।
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उसी समय हरेंद्र वर्मा उसके घर में घुसकर उसकी पुत्री से अश्लील हरकत की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद हरेंद्र को दोषी पाते हुए सजा दी, जबकि उसकी पत्नी को दोषमुक्त कर दिया।
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