दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त
फैजाबाद। दुष्कर्म के एक मामले में पीड़िता के बयान से मुकरने के कारण कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज सुरेश कुमार शर्मा की अदालत से हुआ। अधिवक्ता अजय वर्मा ने बताया कि कोतवाली तारून के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने ईश्वरदीन निवासी तारापुर जलालुद्दीन पूराबाजार थाना महराजगंज पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। कोर्ट में वह जिरह के दौरान दिए गए बयान से मुकर गई। इससे कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।