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दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म में युवक को पांच साल की सजा

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दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म में युवक को पांच साल कैद
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अयोध्या। दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक पर साढ़े छह हजार रुपये जुर्माना भी किया है।


युवक घटना के समय से ही जेल में है। सजा सुनाने के बाद उसे फिर जेल भेज दिया गया। फैसला विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट हरिनाथ पांडेय की अदालत से हुआ। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पारसनाथ व एडीजीसी रोहित पांडेय ने बताया कि घटना तीन मार्च 2015 की है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में दीपक जायसवाल ने अपने ही गांव की मूकबधिर किशोरी को छत से इशारे से अपने घर में बुलाया।


किशोरी के साथ दो बच्चे और आए थे। दीपक ने किशोरी को अपने घर में बंद कर अन्य दोनों बच्चों को डांटकर भगा दिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी होने पर किशोरी का बाबा वहां पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो आरोपी दीपक जायसवाल छत से कूदकर भाग गया।
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पीड़िता के बाबा ने दीपक जायसवाल के खिलाफ दुष्कर्म व एससी-एसटी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दीपक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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