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गैर इरादतन हत्या में दो को आठ साल की सजा

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गैर इरादतन हत्या में दो को आठ साल की सजा
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फैजाबाद। लाठी-डंडे से पीटकर युवक की हत्या करने के मामले में दो युवकों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला अपर जिलाजज अमरजीत त्रिपाठी की कोर्ट से बुधवार को हुआ। एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि घटना 19 दिसंबर 2012 की है। रमेश यादव निवासी खिद्दिरपुर को इसी गांव के शिव वरदान व देवी प्रसाद ने लाठी-डंडे से पीटकर मरणासन्न कर दिया था। बाद में उसकी मौत हो गई थी। घटना की एनसीआर रमेश ने खुद लिखाई थी। उनकी मौत के बाद विवेचक ने मामले को गैर इरादतन हत्या की धारा में तब्दील करते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए दोनों को सजा दी।
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