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नाबालिग किशोरी के साथ रेप में युवक को दस साल की सजा

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दुराचारी को 10 साल की सजा
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फैजाबाद। पूराकलंदर थानाक्षेत्र की स्कूल जा रही किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और रेप करने के मामले में युवक को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज भागीरथ वर्मा की अदालत से शुक्रवार को हुआ। एडीजीसी अयोध्या प्रसाद मौर्य व पीएम कुद्दूसी ने बताया कि घटना 25 जुलाई 2011 की है। पूराकलंदर थानाक्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी एक इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रही थी। रास्ते में उसका रामदास उर्फ करियाने अपहरण कर लिया। उसे लखनऊ और अंबाला ले जाकर 20 दिन तक उसके साथ रेप किया। फिर घर वापस जा रहा था तो सरियावां के पास से उसे पुलिस ने किशोरी के साथ पकड़ा था। इसकी रिपोर्ट पीड़िता की की मां ने रामदास उर्फ करिया तथा उसके पिता मुसई के खिलाफ लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने करिया को दोषी पाते हुए सजा दी जबकि उसके पिता को दोषमुक्त कर दिया।
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