अयोध्या। अंबाला से लौट रहे पति की दुर्घटना की बात बताकर महिला को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने सिर्फ 54 दिन में ही दोषी युवक को 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। युवक पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दो आरोपियों को दो साल की परिवीक्षा का लाभ दिया है। फैसला द्रुतगामी न्यायालय के जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत से हुआ है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय व सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि घटना 27 मई, 2021 की है। रुदौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला को उसके पड़ोसी आशीष गौतम ने बताया कि तुम्हारे पति अंबाला से वापस आते समय हादसे में घायल हो गए हैं, तुम उनके इलाज के लिए पैसे का प्रबंध करके मेरे साथ तुरंत चलो।
पीड़िता आशीष की बातों पर विश्वास करके घर में रखे 40 हजार रुपये और जेवर लेकर उसके साथ चली गई। इसके बाद आशीष उसे लेकर धर्मनगर गया। वहां आशीष गौतम, सर्वजीत व उसकी पत्नी नीलम ने विवाहिता को एक घर में बंद कर दिया। आशीष ने उसके साथ रात में दुष्कर्म किया।
विवेचना के बाद पुलिस ने मामले में 23 अप्रैल को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। केवल 54 दिन में कोर्ट ने ट्रायल पूरा करते हुए सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने आशीष गौतम को 11 साल के कठोर कारावास की सजा व अन्य दोनों को दोषी पाते हुए दो साल की परिवीक्षा का लाभ दिया है।