अयोध्या। जिले में हो रहे अवैध खनन पर दायर जनहित याचिका में कोर्ट ने सुनवाई के बाद जिला खनन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। यह रिपोर्ट दो सप्ताह में दाखिल करनी है। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट से हुआ है।
जिले के अधिवक्ता प्रवीण कुमार दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जिले में हो रही अवैध खनन की जांच पूर्व में हुई थी। जिसमें रेस्पोंडेंट नंबर 8 तथा नौ के ऊपर 6,60,000 जुर्माना हुआ था। जुर्माना लगने के बावजूद दोनों अवैध खनन कर रहे हैं।
इस अवैध खनन पर दायर हुई इस याचिका को कोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर मानते हुए जिले के खनन अधिकारी से समर्थित शपथ पत्र पर रिपोर्ट तलब की है। यह रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर देनी है।