अयोध्या। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी निर्देश पर 18 अक्तूबर को न्यायालय परिसर में माइक्रो लोक अदालत लगेगी। इस अदालत में लंबित पेटी क्रिमिनल वाद निपटाए जाएंगे।
जबकि एक नवंबर को मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेज एंव पारिवारिक न्यायालयों में लंबित मैट्रीमोनियल वाद के निस्तारण को ई-लोक अदालत का आयोजन होगा। शुक्रवार को बैठक में राय मशविरा कर रणनीति तैयार की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुमन तिवारी ने 8 मीडियेटरों की मीटिंग कर उनकी कार्यप्रणाली व कार्य में आने वाली समस्याओं के बारे में विचार किया गया। साथ ही मीडियेटरों को निर्देशित किया कि पत्रावलियों में जब यह आभाष हो जाय कि मीडियेशन सफल नहीं होगा या पक्षकार मीडियेशन के लिए असहमति व्यक्त कर दें, तब इसकी सूचना संबंधित न्यायालय को भेजना सुनिश्चित करें।
जिससे पत्रावलियां अनावश्यक रूप से लम्बित न रहें। यह भी निर्देशित किया कि उप्र मीडियेशन नियमावली 2009 के प्राविधानों के अंतर्गत दी गई समय सीमा 60 दिन व विशेष परिस्थितियों में 90 दिन में मीडियेशन कार्यवाही पूरी करने का भी ध्यान पत्रावलियों में तिथि देने के वक्त रखें। समय सीमा बीतने पर अविलंब पत्रावली को संबंधित न्यायालय में भेजें।