अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि भूजल दोहन की अनापत्ति लिए बिना ही कई भूजल उपभोक्ताओं से अनाधिकृत रूप से ड्रिंकिंग वाटर आरओ प्लांट एवं भूगर्भ जल का टैंकरों में भरकर व्यवसाय किया जा रहा है। इस प्रकार जल के अवैध व्यवसाय एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को रोकने के लिए प्राविधान हैं।
कलेक्ट्रेट सभागार में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की बैठक में उन्होंने भूगर्भ जल संरक्षण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। कहा कि नियमों के तहत भूगर्भ जल दूषित करने और भूगर्भ जल का व्यवसाय के लिए अनाधिकृत रूप से दोहन करने का दोषी पाए गए व्यक्ति/समूह/संस्था को 2 से 5 लाख का जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किए गए हैं।
अधिनियम लागू हो जाने के बाद जनपद में इस प्रकार के संज्ञेय अपराध अधिनियम के उद्देश्यों को बाधित करते है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनिता यादव, जल विज्ञानी सपना सिंह, सहायक अभियंता, भूगर्भ जल विभाग विश्वजीत सिंह व जिले के अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।