रक्षा उपकरणों की खरीद को शासन से और लचीला बना दिया है। इससे किसान अपनी पसंद के कृषि यंत्रों को खरीद सकेंगे और किसानों को अनुदान की धनराशि सीधे उनके खाते में भेज दी जाएगी। बशर्ते किसानों को यंत्र खरीदने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
अभी तक किसानों को कृषि रक्षा यंत्रों के खरीदने पर फर्म का निर्धारण शासन से किया जाता था। किसान उस फर्म से इतर उपकरणों को नहीं खरीद सकते थे। यदि किसान दूसरी फर्म के उपकरण को खरीद लेते थे तो उन्हें विभाग से अनुदान नहीं दिया जाता था। इस वित्तीय वर्ष में भी मैनपावर 135 मैनपावर कृषि यंत्र और 45 शक्ति चालित यंत्र का लक्ष्य शासन से आवंटित किया गया है।
अब शासन से लक्षित कृषि यंत्रों की खरीद में फर्म की अनुबंधता खत्म कर दी गई है। इसके तहत किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशसन करा कर जिला कृषि रक्षाधिकारी कार्यालय फार्म जमा करने के बाद खरीद सकते हैं। जिला कृषि रक्षाधिकारी डॉ. अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि फार्म भरने के साथ किसान को आईएफसी कोड, खाता संख्या और मतदाता पहचान-पत्र की फोटो कांपी जमा करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि शक्तिचालित यंत्रों पर 50 प्रतिशत या तीन हजार रुपये तक का अनुदान किया जाएगा। इसके अलावा मैनपावर से चलने वाले उपकरणों पर डेढ़ हजार या फिर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।