बीकापुर। कोतवाली क्षेत्र के राजापट्टी बेनीपुर के बुजुर्ग की मौत मामले में तीन के खिलाफ धोखाधड़ी, गैर इरादतन हत्या और साक्ष्य छिपाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट न्यायालय के आदेश पर दर्ज की गई है।
गांव के दया शंकर यादव ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके 80 साल के चाचा राम सुख यादव गांव के पास खेत में एक कमरा बनवाकर रहते थे। उनके पत्नी और बच्चे नहीं थे। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 19 मई 2020 की सुबह लगभग 10 बजे गांव के ही शिव सरन यादव, उनके पुत्र हनुमान यादव और मुन्ना अपनी बोलेरों से दवा कराने के बहाने रजिस्ट्री कार्यालय लेकर चले गए।
शिव शरन ने अपने नाम उनका चल अचल संपत्ति का वसीयतनामा तैयार करवा लिया। चाचा राम सुख से जबरिया हस्ताक्षर करवाना चाहा। इनकार करने पर बदसलूकी की। जिससे उनकी मौत हो गई। उनका शव लेकर घर चले आए। 20 मई की सुबह महामारी का बहाना करके अंतिम संस्कार कर दिया। राम सुख की मौत संपत्ति हड़पने के लिए हुई। इसकी शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाल इंद्रेश यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी शिवशरन यादव, हनुमान और मुन्ना यादव निवासी बेनीपुर राजापट्टी के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 304 और 201 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना की जा रही है।