अयोध्या। किशोरी के साथ रेप करने के प्रयास के दोषी युवक को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम सुरेश चंद्र आर्य की अदालत से हुआ।
मामला अयोध्या कोतवाली से जुड़ा है, अयोध्या कोतवाली के एक गांव की रहने वाली नाबालिग 8 अप्रैल 2014 की भोर 5 बजे नित्यक्रिया के लिए खेत में गई थी। तभी उसके गांव के ही विनय कुमार उर्फ पिंटू ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा।
गुहार पर कई लोगों के पहुंचने पर युवक उसे छोड़ कर भाग गया। विनय के खिलाफ दुष्कर्म करने के प्रयास की धारा में रिपोर्ट लिखाई गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए सजा सुनाई।