सरकारी कार्य में बाधा डालने व बलवा करने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
अयोध्या। पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां के साथ ही दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने मंजूर कर ली। दोनों ही आरोपियों पर नागरिकता संशोधन बिल (सीएए) का विरोध करने के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और बलवा करने का मुकदमा दर्ज है।
अधिवक्ता सईद खान ने बताया कि 20 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन के मामले में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी रुदौली विश्वनाथ प्रसाद यादव ने तात्कालिक विधायक सैयद अब्बास अली जैदी, नगर पालिका चेयरमैन जब्बार अली समेत 47 लोगों के खिलाफ बलवा करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
इस मामले में विवेचना में नौ लोगों की नामजदगी गलत पाई गई थी। मामले के आरोपी बाकी सभी लोगों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया था। इसे लेकर ही पूर्व विधायक सैयद अब्बास अली जैदी और शाह मसूद हयात गजाली ने अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई बाद कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत मंजूर करने का आदेश सुनाया।