अयोध्या। वर्ष 2017 में थाना कुमारगंज की किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी दिलीप कुमार व जान से मारने की धमकी देने की आरोपी रमपता को न्यायालय ने सबूत के अभाव में शनिवार को बरी कर दिया। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय नूरी अंसार की अदालत से हुआ। वादी की लड़की बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। कई दिन खोजने के बाद थाना कुमारगंज निवासिनी रमपता ने बताया कि वह जानती है कि लड़की कहां है, लेकिन कई दिनों तक लड़की का कहीं पता नहीं चला तो किशोरी के पिता की तहरीर पर थाना कुमारगंज में रमपता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। तीन माह बाद लापता किशोरी मिल गई। किशोरी के बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य अभियोजन पक्ष से साबित नहीं किया जा सका। सबूत के अभाव में न्यायालय ने अभियुक्त दिलीप कुमार व रमपता को दोष मुक्त करने का फैसला सुनाया। -संवाद