विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। प्रशासन ने इसके लिए पुख्ता व्यवस्था शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक ने प्रत्याशियों से चुनाव के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि के लेखा-जोखा का परीक्षण करने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को नोडल अफसर नामित किया है। इसके साथ ही मुख्य कोषाधिकारी को प्रभारी अधिकारी व्यय नामित कर दिया गया है।
विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी व्यय प्रत्याशी निर्वाचन के उद्देेश्य से खोले गए बैंक एकाउंट के जारी एकाउंट पेयी चेक से ही कर सकेंगे। छोटे खर्चों के लिए 20 हजार रुपये तक की धनराशि बैंक के उसी खाते से आहरित कर नकद लिया जा सकते हैं।
उसका लेखा नियमित मेनटेन करना होगा। प्रभारी अधिकारी व्यय निरीक्षक से मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए निर्धारित प्रारूप का एक रजिस्टर बनाया जाएगा। सभी बिल वाउचर्स और रसीद पत्रावली बनाकर सुरक्षित रखा जाएगा। प्रत्याशियों के चुनाव खर्च में नामांकन दाखिल करने की तिथि से मतगणना तक किए जाने वाले सभी खर्चों को शामिल किया जाएगा।