फैजाबाद। भाभी को लाठी से पीटकर मार डालने के मामले में अदालत ने देवर को दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले में पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। फैसला अपर जिलाजज फरीदुल हक की अदालत से हुआ। मामला गांव इचौलिया का है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि इसी गांव के रहने वाले राधेराम व उसके भाई पिंटू ने भाभी रानी को संपत्ति बंटवारे के विवाद में मारा पीटा था। घायलावस्था में जिला चिकित्सालय में उसने दम तोड़ दिया। घटना में रानी के पेट में पल रहा पांच माह का बच्चा भी मर गया। मामले की रिपोर्ट मृतका के पति राम प्रीत मौर्य ने दोनों भाइयों के खिलाफ लिखाई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने राधेराम को दोषी पाते हुए सजा दी।