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आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

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आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
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फैजाबाद। जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने पिता, उसके दो पुत्रों पुत्रवधू समेत आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव तिवारी की कोर्ट से हुआ। मामला कोतवाली बीकापुर का है। अधिवक्ता राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि घटना 18 जून 2018 की है। शिवबरन उपाध्याय निवासी तेंदुआमाफी पूरे किलबिलहन थाना कोतवाली बीकापुर के खेत में लगे लोहे के एंगिल को विपक्षी शुभकरन, उसके लड़कों पवन कुमार, राज कुमार, पत्नी शारदादेवी, पुत्रवधू सरिता व कालिका उपाध्याय का पुरवा तोरोमाफी के राजेश तिवारी व सुनील ने उखाड़ दिया। सूचना पर शुभकरन मौके पर पहुंचे तो उनके ऊपर पवन ने तमंचे से फायर कर दिया। झुक जाने से उनकी जान बची। इसके बाद सभी लोगों ने उन्हें लात घूंसा से मारा। बचाने आए उसके लड़के पंकज को भी मारापीटा। इसकी रिपोर्ट थाने पर नहीं लिखी गई तो शुभकरन ने कोर्ट में अर्जी दी थी।
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