अयोध्या। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा किए गए निरीक्षण में खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट पाए जाने के बाद न्यायालय ने बृहस्पतिवार को 32 खाद्य कारोबारियों पर 7.70 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। जुर्माने की राशि वसूलने के लिए विभाग कारोबारियों को नोटिस दे रहा है।
सहायक आयुक्त खाद्य मानिकचंद्र सिंह ने बताया कि तिल के तेल का नमूना फेल होने पर दिलीप कुमार साहू पर 50 हजार रुपये, रिफाइंड सोयाबीन तेल का नमूना फेल होने पर मेसर्स अवध ट्रेडर्स पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
वहीं, वीरेंद्र कुमार पर 14 हजार, शिवभवन यादव पर 15 हजार, विनोद कुमार पर 15 हजार, दर्शननगर निवासी हनुमान प्रसाद पटवा पर 35 हजार, मिर्जापुर माफी निवासी सन्नी गुप्ता पर 30 हजार, अशोक कुमार गुप्ता पर 50 हजार, जगदंबा निवासी हांसापुर पर 40 हजार, एचएम इंडस्ट्रीज हरीपुर जलालाबाद पर 65 हजार रुपये समेत अन्य पर कार्रवाई की गई है।
बताया कि सभी को अतिशीघ्र अर्थदंड की राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। संवाद