फैजाबाद। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार को राज्य सूचना आयोग ने तलब किया है। यह तलबी उनके द्वारा अधिवक्ता की ओर से मांगी गई सूचना न देने पर हुई है। आयोग ने उन्हें 10 जुलाई 2017 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।
वकील नरेंद्र कुमार सिंह ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। निर्धारित समय के बाद भी सूचना नहीं दी गई तो अधिवक्ता ने आयोग के समक्ष अपील करके सूचना दिलवाने व इतने समय तक न देने पर दंडित करने की याचना की थी।