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लाउडस्पीकरों को बिना अनुमति के न बजाएं-डीएम

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बिना अनुमति न बजाएं लाउडस्पीकर : डीएम
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फैजाबाद। बगैर अनुमति लाउड स्पीकरों के प्रयोग को रोकने और अनुमति लेकर इसका प्रयोग किए जाने को लेकर डीएम डॉ. अनिल कुमार ने गुरुवार को अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रशासन और पुलिस की टीम से लाउड स्पीकर चिह्नित कराए जाने का निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में डीएम ने लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में संबंधित क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों और एसडीएम को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित ऐसे सभी धार्मिक स्थलों/सार्वजनिक स्थलों पर जहां स्थायी रूप से लाउडस्पीकर या अन्य किसी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, का चिन्हीकरण राजस्व/पुलिस अधिकारियों की टीम से कराएं। चिन्हीकरण करने वाली टीम यह भी पता करेगी कि इनमें से कितने धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र बिना अनुमति के प्रयोग में लाए जा रहे है। टीम ऐसे सभी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल के प्रबंधकों को 15 जनवरी के पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में नोटिस व आवेदन का प्रारूप भी प्रदान करेगी। इसके बाद यदि 15 जनवरी तक अनुमति नहीं प्राप्त की जाती है तो उनके विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम 2000 यथा संशोधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को 20 जनवरी तक उतरवाया जाएगा।
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डीएम ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों एवं स्कूलों को थाने के माध्यम से ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रतिबंध और अनुमति के संबंध में एक नोटिस भी जारी किया जाए। जिससे किसी भी समय बिना अनुमति के लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करें और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने के लिये समय सीमा के साथ-साथ ध्वनि को निर्धारित माप-दंड के अनुसार ही बजाएं। यदि ध्वनि को निर्धारित मापदंड से अधिक बजाते हैं तो उन प्रबंधकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जुलूस/बारातों आदि से भी ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। अन्यथा इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालयों के 100 मीटर की दूरी तक किसी भी दशा में लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में प्रशासन, पुलिस के साथ अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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