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नहीं चलेगा चुनाव में %सौजन्य से’ प्रचार का फंडा

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नहीं चलेगा चुनाव में ‘सौजन्य से’ प्रचार का फंडा
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अयोध्या। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हो गई है। प्रत्याशी के नामांकन के पूर्व किसी भी राजनीतिक दल से किसी भी कार्यक्रम पर आने वाला खर्च पार्टी के खर्च में जोड़ा जाएगा।

चुनाव के दौरान सौजन्य से प्रचार का फंडा भी नहीं चलेगा। इस तरह का प्रचार प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। इस दौरान मंत्री किसी भी सरकारी कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाएंगे। जाति-धर्म के नाम पर अपील भी नहीं जारी हो पाएगी।
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चुनाव प्रचार में किसी के सौजन्य से प्रचार पर आने वाला व्यय नामांकन के पूर्व पार्टी के खाते में दर्ज होगा तो नामांकन के बाद पार्टी के प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा।

चुनाव खर्च में विभिन्न मदों पर आने वाले खर्च के बारे में भी राजनीतिक दलों को जानकारी दिए जाने की बात बताई है। स्थानीय स्तर पर जल्दी ही चुनाव खर्च में प्रचार सामग्री की दरों के निर्धारण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगा।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी पीडी गुप्त ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू है। इसमें सौजन्य से प्रचार नहीं किया जा सकेगा। निगरानी के लिए टीमें गठित करके सक्रिय कर दिया गया है।

आचार संहिता के दौरान नए कार्यक्रमों की घोषणा नहीं की जाएगी। केवल दैवीय आपदा और पुनर्वांस के कार्य शुरू किए जा सकेंगे। बगैर अनुमति चुनाव में वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे।

अनुमति के बाद भी एकसाथ तीन वाहनों से अधिक का कारवां नहीं चलेगा। बगैर अनुमति के जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। लाउड स्पीकर का प्रयोग अनुमति के बाद सुबह छह बजे से रात दस बजे तक होगा।

उसकी ध्वनि आठ डेसीबल से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। निजी भवन व मैदान का प्रयोग भी मालिक के अनुमति के बाद के ही किया जा सकेगा।
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सिक्योरिटी प्राप्त लोग मतदान केंद्रों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साथ ही वह मतदेय स्थलों पर एजेंट भी नहीं बन पाएंगे। इसके साथ ही आचार संहिता को लेकर कई अन्य बिंदु भी हैं।
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