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कोर्ट की अवमानना में एसओ को एक हजार जुर्माना

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कोर्ट की अवमानना में एसओ पर एक हजार जुर्माना
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फैजाबाद। एसओ पूराकलंदर नीतीश कुमार श्रीवास्तव को कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करना महंगा पड़ गया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसओ को एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि वसूलने और गवाह को अगली पेशी पर उपस्थित करवाने के लिए एसएसपी को पत्र लिखा है।
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एडीजीसी अजय सिंह ने बताया कि 24 अक्तूबर 2012 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए दंगे में भदरसा कस्बा निवासी दुर्गा प्रसाद की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। यह मुकदमा इस समय विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट हरिनाथ पांडेय की कोर्ट में साक्ष्य की कार्रवाई में विचाराधीन है। इसमें मुद्दसिर समेत 14 लोग आरोपी हैं। शुक्रवार को भी इसमें पेशी थी। वादी अनुराग गुप्ता की गवाही हो चुकी है। अशोक कुमार गुप्ता व अयोध्या प्रसाद गुप्ता भी इसमें गवाह हैं। इनको गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित करवाने के लिए कोर्ट से समन भेजा गया था। समन को एसओ पूराकलंदर ने तामीला या अदम तामीला वापस नहीं किया। न कोई गवाह ही शुक्रवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इसे अदालत के आदेश के अनुपालन की अवमानना मानते हुए कोर्ट ने एसओ पूराकलंदर को एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसे वसूलकर कोर्ट में जमा कराने और गवाहों की उपस्थिति अगली पेशी 31 जुलाई को कोर्ट में सुनिश्चित कराने के लिए एसएसपी को आदेशित किया है।
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